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प्रसार भारती बोर्ड

प्रसार भारती के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारती बोर्ड में निहित है, जिसका अध्यक्ष अध्यक्ष होता है और इसमें कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) शामिल होते हैं। ), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्य के रूप में। अध्यक्ष एक अंशकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जो 70 वर्ष की आयु सीमा के अधीन होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु सीमा के अधीन पांच वर्ष का होता है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) छह साल के कार्यकाल के साथ पूर्णकालिक सदस्य हैं, जो 62 वर्ष की आयु सीमा के अधीन है।